नैचुरल गैस पाइपलाइन के लिए यूनिफाइड रेट को मिली मंजूरी, 1 अप्रैल से नई दर लागू
पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेग्युलेटर PNGRB ने नैचुरल गैस की प्राइसिंग तय करने के लिए यूनिफाइड टैरिफ को लागू किया है. नई दर 1 अप्रैल 2023 से लागू होंगी और इसे 73.93 रुपए प्रति MMBTU तय किया गया है.
पेट्रोलियम एंड नैचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड यानी PNGRB ने नैचुरल गैस पाइपलाइन टैरिफ में बदलाव का फैसला किया है. वन नेशन, वन ग्रिड, वन टैरिफ के तहत नैचुरल गैस पाइपलाइन के लिए कीमत को 73.93 रुपए प्रति MMBTU यूनिफाइड तय किया गया है. नई दर 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है. नए रेग्युलेशन के तहत इस कीमत को यूनिफाइड रेट रखा गया है. इसमें तीन कैटिगरी होगी जो अलग-अलग जोन आधारित होगा.
तीन अलग-अलग टैरिफ जोन बनाया गया है
गैस सोर्स से 300 किमी की दूरी के लिए रेट अलग होगा. गैस सोर्स से 300-1200 किलोमीटर की दूरी के लिए रेट अलग होगा. 1200 किलोमीटर से अधिक दूरी का क्षेत्र तीसरे जोन में आएगा. इसका रेट भी अलग होगा. यूनिफाइड टैरिफ रेट लागू होने से उनलोगों को फायदा मिलेगा, जो गैस सोर्स से काफी दूर हैं. इसके कारण उनसे एडिशनल टैरिफ वसूला जाता है.
नेशनल गैस ग्रिड होगा
नेशनल गैस ग्रिड के दायरे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, गेल इंडिया, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस लिमिटेड, रिलायंस गैस पाइपलाइन, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड और GSPL इंडिया ट्रांस लिमिटेड आती हैं. सरकार का मकसद देश के गैस सोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना है. सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से इसमें राहत मिलेगी.
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06:34 PM IST